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अप्रैल से नहीं अब एक जुलाई 2017 से लागू होगा GST, दोहरे नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्यों में बनी सहमति

देश में गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद इसे लागू किए जाने की तारीख किए जाने का ऐलान कर दिया गया है।

Updated on: 17 Jan 2017, 08:05 AM

highlights

  • देश में गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा
  • इससे पहले जीएसटी को लागू किए जाने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 थी

New Delhi:

देश में गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद इसे लागू किए जाने की तारीख किए जाने का ऐलान कर दिया गया है।

इससे पहले जीएसटी को लागू किए जाने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 थी। हालांकि केन्द्र और राज्यों के बीच गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा था। सरकार भी साफ कर चुकी थी जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाना मुश्किल है।

वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की आज हुई बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को सुलझा लिया गया है। राज्य सरकारें लगातार इस मांग पर अड़ी हुई थी कि 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के टैक्स एसेसमेंट का अधिकार उन्हें मिले।

वित्त मंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का 90 फीसदी टैक्स एसेसमेंट का अधिकार राज्यों के पास होगा जबकि 10 फीसदी असेसमेंट केंद्र सरकार करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा, '1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों का टैक्स एसेसमेंट 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी।'
सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 9वीं बैठक में दोहरे नियंत्रण का मुद्दा एजेंडे में रखा गया था। इससे पहले की सभी बैठकों में दोहरे नियंत्रण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी।