GST दरों पर लगी मुहर, दूध समेत ज्यादातर वस्तुएं होंगी सस्ती, तंबाकू और छोटी कारें होंगी महंगी
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के चार स्लैब में देश की 80-90 फीसदी वस्तु और सेवाओं की दरों पर मुहर लगा दी है। रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को जीएसटी के सबसे निचले यानी 5 फीसदी टैक्स वाले स्लैब में शामिल किया गया है।
highlights
- जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के चार स्लैब में देश की 80-90 फीसदी वस्तु और सेवाओं की दरों पर मुहर लगा दी है
- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी के 7 नियमों को मंजूरी दे दी गई है
- रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को जीएसटी के सबसे निचले यानी 5 फीसदी टैक्स वाले स्लैब में शामिल किया गया है
New Delhi:
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के चार स्लैब में देश की 80-90 फीसदी वस्तु और सेवाओं की दरों पर मुहर लगा दी है। रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को जीएसटी के सबसे निचले यानी 5 फीसदी टैक्स वाले स्लैब में शामिल किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी के 7 नियमों को मंजूरी दे दी गई है। काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दी है। बाकी 2 नियमों पर लीगल कमिटी फैसला करेगी। सूत्रों के मुताबिक 90 फीसदी वस्तु और सेवाओं की जीएसटी दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी की स्लैब में आ गई हैं।
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है। चाय, कॉफी, चीनी और मसाले, प्रोसेस्ड फूड को 5% टैक्स स्लैब के दायरे में रखा गया है। अधिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अनाज सस्ते हो सकते होंगे।
Milk will be exempted from #GST; foodgrains to be cheaper: Revenue Secretary.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2017
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुई जीएसटी परिषद की दो दिनों तक चलने वाली बैठक के पहले दिन अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की दरों पर फैसला लिया गया।
और पढ़ें: श्रीनगर में जीएसटी परिषद की अहम बैठक, तय होगी भविष्य की रणनीति
केंद्र सरकार जुलाई में इसे लागू करने की योजना बना चुकी है। बैठक में काउंसिल ने आइटम्स के स्लैब को लेकर चर्चा की। बैठक में 6 कैटेगरी को छोड़कर 1211 प्रॉडक्ट्स की दरें तय की गई है।
अधिया ने कहा कि 43 फीसदी आइट 18 फीसदी वाले कर स्लैब की दरों में आएंगी वहीं 19 फीसदी फीसदी आइटम 28 फीसदी कर के दायरे में आएगी। जबकि 81 फीसदी आइटम 18 फीसदी और उससे कम की दर के नीचे आएंगी।
जीएसटी के तहत सिर्फ 19 फीसदी सामान पर 28 फीसदी का टैक्स, 14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी का टैक्स, 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी टैक्स, कोयले पर 5 फीसदी टैक्स ,हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन पर 18 फीसदी टैक्स, चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा।
जीएसटी मौजूदा 16 करों, जिनमें उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे सात केंद्रीय कर तथा वैट एवं मनोरंजन कर जैसे नौ कर शामिल हैं, का स्थान लेगा। जेटली ने इस महीने की शुरुआत में यह भरोसा जताया था कि 18-19 मई की बैठक में जीएसटी परिषद कर दरों को तय कर लेगी।
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