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GST नेटवर्क पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है बेहद आसान, जानें कैसे

जो कारोबारी अभी तक सर्विस टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन्हें जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कराना होगा। यह आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं।

Updated on: 03 Jul 2017, 02:20 PM

नई दिल्ली:

जो कारोबारी अभी तक सर्विस टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन्हें जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कराना होगा। यह आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं।

लेकिन कैसे? जानिए यहां... 

सर्विस टैक्स लॉग-इन पर जाएं 

1- सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें।

2- इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज़ एंड कस्टम ड्यूटी की वेबसाइट पर जाएं।

3- इसके बाद सर्विस टैक्स पोर्ट्ल पर क्लिक करें और अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें

4- इसके बाद जीएसटीएन नेटवर्क से जुड़ने के लिए ऑबटेन प्रोविज़नल आईडी के ऑपशन पर क्लिक करें

5- प्रोविज़नल आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर आएगा।

6- इस आईडी और पासवर्ड को नोट कर लें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। 

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ऐसे करें जीएसटी लॉग इन

1- अब यूज़र gst.gov.in वेबसाइट पर जाएं और नए यूज़र लॉग-इन पर क्लिक करें।

2- इसके बाद नियम और शर्तें स्क्रीन पर आएंगी।

3- इसके बाद आपको 'आई एग्री' बजन पर क्लिक करना है और कन्टीन्यू टैब पर क्लिक करें।

4- इसके बाद दस्तावेजों की एक लिस्ट आएगी जिसमें प्रत्येक की एमबी साइज़ स्क्रीन पर लिखी होगी।

5- दस्तावेजों को निर्देशित फाइल साइज में स्कैन करें।

6- अपलोडिंग के लिए दस्तावेजों पर सभी डायरेक्टर्स और ऑथराइज्ड अधिकारियों के साइन होने चाहिए। 

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यह दस्तावेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अनिवार्य है।

- निगमन प्रमाण पत्र और संविधान दस्तावेज़

- PAN

- बोर्ड रिज़ॉल्यूशन एंड सिग्नेटरीज़

- बैंक स्टेटमेंट

- जीएसटी मानदंडों का अनुपालन करने की घोषणा

- निर्देशकों के पैन और आईडी प्रमाण

- पंजीकृत कार्यालय का पता प्रमाण

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रजिस्ट्रेशन का तरीका

1- प्रोविज़नल आईडी एंड पासवर्ड की एंट्री के लिए एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा।

2- यूज़र को यूनिक यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

3- इसके बाद सुरक्षा सवाल और जवाब को सबमिट करना चाहिए।

4- इसके बाद यूज़र को नया यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा जोकि यूज़र को जीएसटी डैशबोर्ड तक ले जाएगा।

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कारोबार संबंधी जानकारी

1- कारोबार संबंधी जानकारी जैसे नाम, पैन, कंस्टीटियूशन एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की जानकारी दर्ज करनी होगी और कंस्टीटियूशन दस्तावेजों का पीडीएफ अपलोड करना होगा

2- डायरेक्टर्स की जानकारी, सिग्नेटरीज़, कारोबार की जगह देनी ज़रूरी है और दस्तावेज अपलोड करें।

3- इसके अलावा, कारोबारी क्षेत्र से संबंधित आवश्यक एचएसएन कोड का चयन किया जाना चाहिए और बैंक विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।

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ध्यान रखें 

अगर एक से ज़्यादा कारोबार है तो प्रत्येक को जीएसटीएन के अंदर अलग से रजिस्टर कराना होगा।

जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

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