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बेनामी संपत्ति पर कसा शिकंजा, 200 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े 140 मामलों में नोटिस जारी

काले धन पर लगाम लगाने की कोशिशों के तहत सरकार अब बेनामी संपत्ति को निशाना बनाने का मन बना चुकी है। बेनामी लेन-देन (निवारण) कानून के तहत केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को लेकर 140 मामलों में नोटिस जारी किया है।

Updated on: 25 Mar 2017, 07:11 AM

highlights

  • काले धन पर लगाम लगाने की कोशिशों के तहत सरकार अब बेनामी संपत्ति को निशाना बनाने का मन बना चुकी है
  • बेनामी लेन-देन (निवारण) कानून के तहत केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को लेकर 140 मामलों में नोटिस जारी किया है

New Delhi:

काले धन पर लगाम लगाने की कोशिशों के तहत सरकार अब बेनामी संपत्ति को निशाना बनाने का मन बना चुकी है। बेनामी लेन-देन (निवारण) कानून के तहत केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को लेकर 140 मामलों में नोटिस जारी किया है।

लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, '140 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन मामलों में जुड़े संपत्ति की कीमत 200 करोड़ रुपये है।'

गंगवार ने कहा, 'बेनामी संपत्ति के तहत जब्त की गई संपत्ति बैंक खातों में जमा रकम और अचल संपत्ति को लेकर है।' नोटबंदी की घोषणा के साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शं (प्रोहिबिशन) एमेंडमेंट एक्ट को 1 नवंबर 2016 से लागू किया जा चुका है।

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मंत्री ने कहा कि बेनामी लेन-देन को रोकने के लिए 1988 में एक्ट पास किया गया था लेकिन कई कारणों से पिछले 28 वर्ष में इसे लागू नहीं किया जा सका। नए कानून के तहत अधिकारियों को अब बेनामी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जा चुका है।

इस मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सात साल तक की सजा और जब्त की गई संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी रकम बतौर जुर्माना भरना होगा।

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