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200 और 2000 के खराब नोट बदलने के लिए वित्त मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी, बैंकों में कर सकेंगे जमा

दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद लोगों को ऐसे नोट बदलने में हो रही दिक्कतों से निजाद मिलेगी और आप कटे- फटे नोट को भी बदलवा सकते हैं।

Updated on: 08 Aug 2018, 07:07 PM

नई दिल्ली:

नोट बदलने को लेकर जनता के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अगर आप के पास 200, 2000 के नए नोट गंदे, लिखे और फटी अवस्था में है और आप उसे बैंक में बदल नहीं पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। वित्त मंत्रालय ने 200 और 2000 के कटे-फटे, लिखे और गंदे नोटों को बैंको के जरिए बदलने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय जल्द ही इसे लेकर बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करेगा। 

दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद लोगों को ऐसे नोट बदलने में हो रही दिक्कतों से निजाद मिलेगी और आप कटे- फटे नोट को भी बदलवा सकते हैं।

दरअसल फटे पुराने नोट बदलने के नियम भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट सेक्शन 28 के अंतर्गत होता है जिसमे 5,10,20,50,100,500,1000 को बदलने का ज़िक्र है लेकिन 200 और 2000 का नहीं था। इसको लेकर आज (बुधवार) वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है।

इससे पहले आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200रु, 500रु और 2000रु के नोट अगर किसी वजह से गंदे या खराब हो जाएं तो इन्हें न तो बैंकों में जमा किया जा सकता था और न ही इन्हें बदला जा सकता था।

इसका मुख्य कारण सरकार और आरबीआई ने इनके एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं करना था। 

गौरतलब है कि 2,000 और 500 रु का नोट 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद जारी किया गया था जबकि 200 रुपये का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था। 

अभी 2,000 रुपये के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं और आरबीआई ने अब 2,000 रुपये के नोट छापना बंद कर दिया है। इस बात की पुष्टि 17 अप्रैल को इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रटरी सुभाष सी गर्ग ने की थी।

बैंकरों ने कहा था कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बात को लेकर बैंकों ने आगाह किया है कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।