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विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, बैंकों की मांग पर DRT की मुहर

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश दिया है।

Updated on: 20 Jan 2017, 07:45 AM

highlights

  • कर्ज वसूली प्राधिकरण ने बैंकों को विजय माल्या की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश दिया है
  • विजय माल्या पर देश के करीब 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है

New Delhi:

कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में विफल रही है।

किंगफिशर एयरलाइंस फिलहाल बंद हो चुकी है जबकि माल्या बैंकों का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके हैं। न्यायाधिकरण की बेंगलुरू पीठ ने जून 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक समूह द्वारा संयुक्त तौर पर दायर की गई एक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि बैंक माल्या की संपत्तियों और किंगफिशर को बेचकर 6,203 करोड़ रुपये और उस पर 26 जुलाई, 2013 से 11.5 प्रतिशत ब्याज वसूल सकते हैं।

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एसबीआई के एक अधिवक्ता ने बेंगलुरू में मीडिया को बताया, 'न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के श्रीनिवासन ने माल्या और एयरलाइंस की संपत्तियां जब्त करके चक्रवृद्धि ब्याज समेत 9,091 करोड़ रुपये की ऋण राशि को वसूलने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।'

पिछले साल फरवरी में बैंकों के समूह ने वसूली याचिका की सुनवाई में तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरण में गुहार लगाई थी, जिसके बाद 61 वर्षीय माल्या 2 मार्च, 2016 की आखिरी फ्लाइट से भारत छोड़कर चले गए थे।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने 2015 में माल्या, एयरलाइन और उनकी कंपनी यूबीएचएल (युनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) को 'विलफुल डिफॉल्टर' (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला) घोषित कर दिया था।

एसबीआई के अलावा स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एक्सिस बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने भी किंगफिशर को कर्ज दिया था।

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