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सहकारी बैंक 20 जुलाई तक जमा करा सकेंगे 500-1000 रुपये के पुराने नोट, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

अब सहकारी बैंक बैन किए गए पुराने 500- 1000 रुपये के नोट आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 30 दिनों का समय दिया है।

Updated on: 21 Jun 2017, 03:32 PM

नई दिल्ली:

अब सहकारी बैंक बैन किए गए पुराने 500- 1000 रुपये के नोट आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 30 दिनों का समय दिया है। गौरतलब है कि यह राहत ऐसे समय में तब दी गई है जब कई जिलों से ऐसी ख़बरें आ रही थी कि किसानों को पैसे देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं है। 

इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके मुताबिक अगले 30 दिनों के अंदर बैंक पैसा जमा कर सकेंगे।

इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला स्तरीय और केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रुपये के पुराने नोटों को अगले तीस दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को जमा कराने की इजाज़त दे दी है।

ख़बरों के मुताबिक सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में मौजूद तो हैं लेकिन वो इसे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे मामले सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से सामने आए हैं। बैंकों का कहना है कि मौजूदा पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन पैसों को वह किसानों को नहीं दे पा रहे हैं।

नोटबंदी के 6 माह बाद, अभी भी उनके पास भारी मात्रा में पुराने नोटों का भंडार है जिन्हें वह एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई भी इन्हें नहीं जमा कर रहा था।

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