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कोलकाता: गैंगरेप मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, नाबालिग को मिला आजीवन कारावास

सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने गैंगरेप और पोक्सो कानून (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

Updated on: 25 Aug 2018, 07:57 AM

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल की कोलकाता अदालत ने एतिहासिक फैसला देते हुए रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोलकाता की एक अदालत ने 16 वर्षीय आरोपी और एक अन्य व्यक्ति को 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी।

सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने गैंगरेप और पोक्सो कानून (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अदालत ने अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुये नाबालिग लड़के को वयस्क माना।

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पीड़िता की मां की ओर से दायर शिकायत के मुताबिक, लड़की को 16 दिसंबर 2017 के शाम में अगवा कर लिया गया और दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया था।

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