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भोपाल गैंगरेप केस: हाई कोर्ट ने लगाई शिवराज सरकार को फटकार, कहा- 2 हफ्ते में बताएं क्या हुई कार्रवाई

भोपाल में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

Updated on: 13 Nov 2017, 12:17 PM

भोपाल:

भोपाल में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने भोपाल के हबीबगंज इलाके में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में शनिवार को संज्ञान लेते हुए गृह विभाग के मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीएस, एमपी के डीजीपी, भोपाल आईजी और एसपी को पक्षकार बनाया था।

सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए मामले में कार्रवाई का जानकारी दिया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों पर दवाब में कार्रवाई की है।

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हाई कोर्ट ने इस दौरान पुलिस की कार्यशैली और डॉक्टर्स के लापरवाही वाले रवैए पर भी सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की।

हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर पीड़िता रिपोर्ट लिखाने के लिए क्यों परेशान हुई। वहीं दो हफ्तों में सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है।

बता दें कि 31 अक्टूबर की शाम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के पास चार आरोपियों ने एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। इस दौरान छात्रा अपनी कोचिंग से घर वापस जा रही थी। इसके बाद पीड़िता को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में भी कई थानों के चक्कर काटने पड़े थे।

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