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आरुषि हत्याकांड: हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को किया बरी, नुपुर ने कहा-हमें न्याय मिला

जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की बेंच ने तलवार दंपति की अपील को मंजूर किया। कोर्ट ने गुरुवार को तलवार दंपति को राहत देते हुए बरी कर दिया।

Updated on: 12 Oct 2017, 04:16 PM

highlights

  • मई 2008 में 14 साल की आरुषि का शव मिला था
  • CBI कोर्ट ने आरुषि के माता को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी

New Delhi:

आरुषि-हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को तलवार दंपति को राहत देते हुए बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल में बंद मां नुपुर तलवार ने कहा- हमें न्याय मिला है।  

बता दें कि इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को आरुषि और हेमराज के मर्डर के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद तलवार दंपति ने हाई कोर्ट में अपील की थी और सीबीआई जांच पर सवाल उठाए थे। 

इस फैसले के बाद तलवार दंपति अब जेल से रिहा होंगे। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं हैं।

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# हम आरुषी हत्या मामले में इलााहबाद हाई कोर्ट के फैसले  की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई पर फैसला  करेंगे: सीबीआई

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बता दें कि जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की बेंच ने तलवार दंपति की अपील पर सुनवाई 7 सितंबर को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट में मई 2008 में 14 साल की आरुषि का शव मिला था। अगले ही दिन बाद घर की छत पर नौकर हेमराज का शव मिला। मामले में सीबीआई ने जांच की थी।

सीबीआई के हाथों जांच जाने से पहले यूपी पुलिस ने मामले की जांच की थी, जिसमें खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। जांच को लेकर पुलिस लंबे समय तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी जिसके कारण उसे आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नुपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ तलवार दंपति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था। तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे हैं।