कसौली महिला अफसर हत्या केस: 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आरोपी
हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक महिला अधिकारी की हत्या के आरोप में नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
नई दिल्ली:
हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक महिला अधिकारी की हत्या के आरोप में नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
बता दें कि गुरुवार को आरोपी विजय कुमार को एक रिवॉल्वर के साथ उत्तरप्रदेश से गिरफ़्तार किया गया था।
शुक्रवार को आरोपी विजय कुमार को अदालत लाया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट यजुवेंद्र सिंह के सामने पेश किया गया। जिसके बाद उसे पांच दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों को बताया, 'राज्य पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया।'
पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी हत्या के बाद अपने मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर रहा था और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपनी मूंछ और बाल साफ करा लिए थे। उसे कसौली लाया जा रहा है।
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इससे पहले आरोपी के पकड़ने में देरी होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाखुशी जताते हुए नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा था, 'मैं लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं। मेरी सूचना के आधार पर, उसे आज (गुरुवार) या कल (शुक्रवार) गिरफ्तार किया जा सकता है।'
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंगलवार को एक गेस्ट हाउस मालिक ने महिला असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिला प्रशासन के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कसौली इलाके में 13 होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण को तोड़ने गए थे इसी दौरान यह घटना घटी।
अपराध के बाद, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का कर्मचारी विजय सिंह पास के वनक्षेत्र में भाग गया था। वह तीन हफ्तों की छुट्टी पर था।
मामले में लापरवाही स्वीकार करते हुए उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा, 'अवैध निर्माण को हटाना हमारी जिम्मेदारी थी। जिला प्रशासन स्तर पर चूक हुई है। हमने डिमोलिशन टीमों को संयम बरतने के लिए कहा है।'
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उन्होंने साथ ही कहा कि अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई चलती रहेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को 9 मई को होने वाली मामले की अगली सुनवाई तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा जिसमें हत्या के मामले में हुई प्रगति की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारी के मारे जाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक दिन पहले राज्य के अधिकारियों को उसके आदेश को लागू करने के दौरान अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी।
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