logo-image

प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार को मिली हाई कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और उनके परिवार सशर्त को अग्रिम जमानत दे दी है।

Updated on: 21 Nov 2017, 09:25 PM

New Delhi:

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और उनके परिवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने पिंटो परिवार से सीबीआई की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

बता दें कि मंगलवार को ही गुरुग्राम की जिला अदालत ने प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए कंडक्टर अशोक को जमानत दे दी है। अशोक को भी कुछ नियम शर्तों पर जमानत दी गई है।

इस मामले में प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा है कि वह कोर्ट का आदेश मिलने और उसे पढ़ने के बाद ही अपील करेंगे।

और पढ़ें: गुरुग्राम कोर्ट में बस कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

बता दें कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न नाम के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। छात्र का शव स्कूल के वॉशरूम में पड़ा मिला था।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व ट्रस्टी पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इस परिवार को सीबीआई जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने का निर्देश दिया था।

और पढ़ें: प्रद्मुम्न हत्या मामले में आरोपी बस कंडक्टर को जमानत मिली