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भोपाल गैंगरेप केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर 19 साल की छात्रा से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप के सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Updated on: 23 Dec 2017, 03:20 PM

नई दिल्ली:

भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर 19 साल की छात्रा से गैंगरेप मामले में शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप के सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 साल की छात्रा के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दो महीने के भीतर ही सुनवाई पूरी की और सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

इससे पहले 13 नवंबर को हाई कोर्ट ने संज्ञान मामले में लेते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई इसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर पेश करने के निर्देष दिए थे।

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आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और कई सरकारी अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाया था।

गौरतलब है कि गैंगरेप के इस मामले में रिपोर्ट को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे ‌थे, जिसने केस को फिल्मी मानते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। शिकायत करने के 24 घंटे बाद केस दर्ज हुआ था।

मामले में पुलिस की फजीहत को देखते हुए इस लापरवाही के लिए कई पुलिसवालों को सस्पेंड भी किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ हुई थी। मामले को लेकर विपक्ष ने मध्य सरकार को घेरा था।

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