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झारखंड: कोयला चोरी में विधायक को मिली 3 साल की सजा, विधानसभा सदस्यता रद्द

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक योगेंद्र प्रसाद की विधासभा सदस्यता 31 जनवरी को रद्द कर दी गई है। विधानसभा ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

Updated on: 11 Feb 2018, 09:27 AM

New Delhi:

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक योगेंद्र प्रसाद की विधासभा सदस्यता 31 जनवरी को रद्द कर दी गई है। विधानसभा ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

दरअसल रामगढ़ की एक अदालत में उनपर कोयला चोरी के मामले में मुकदमा चल रहा था। कोर्ट ने उन्हें दोषी बताकर तीन साल की सजा सुनाई है।

31 जनवरी को प्रसाद को यह सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने यह कदम उठाया है।

उरांव ने आदेश जारी करते हुए विधायक योगेंद्र की सदस्यता रद्द कर दी।

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