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दिल्ली के सीमापुरी में नाबालिग लड़की से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी व्यकित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पुछताछ की जा रही है.

Updated on: 18 Sep 2018, 04:50 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई कथित रेप की घटना के बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि व्यक्ति ने केवल लड़की के साथ रेप किया बल्कि जबरन उसके प्राइवेट पार्ट में वस्तुएं डालने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि लड़की को गंभीर चोटे आई थी जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. पुलिस के द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. 

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बता दें कि सितंबर में दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का यह तीसरा मामला है. बीते हफ्ते भी दिल्ली में इस तरह के दो मामले सामने आये थे. जिसमें एक तीन साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया था. वहीं न्यू अशोक नगर में 10 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा की गई थी. इन दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपी लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

क्या है पॉक्सो एक्ट? 

(POCSO act) The Protection of Children From Sexual offences Act- एक विशेष तरह का कानून है जिसे 2012 में पारित किया गया था. इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. इस कानून को बनाने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को खिलाफ बढ़ रहे अपराध से उनकी सुरक्षा करना है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा देता है. 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे इस कानून के अंतर्गत आते हैं. यह एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, जिसके तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में की जाती है.