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CLAT 2018: छात्रों को बड़ी राहत, SC ने मेरिट लिस्ट की घोषणा पर रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट-2018 की मेरिट सूची की घोषणा और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

Updated on: 06 Jun 2018, 11:24 PM

highlights

  • क्लैट 2018 की मेरिट लिस्ट कल घोषित की जाएगी
  • SC ने 30 मई को क्लैट के परिणामों को जारी करने के आदेश दिए 
  • मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी

 

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट-2018 की मेरिट सूची की घोषणा और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 की मेरिट सूची गुरुवार को घोषित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित किया गया था।

कोच्चि के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज(एनयूएएलएस) ने आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि शिकायत निवारण समिति(जीआरसी) की ओर से बुधवार को पेश की गई लिफाफा बंद रिपोर्ट याचिकाकर्ता समेत सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी।

जीआरसी की अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.आर. हरिहरण, प्रोफेसर संतोष कुमार के साथ मिलकर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को देखने के लिए 25 मई को इस समिति का गठन किया था।

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अदालत 13 मई को क्लैट-2018 की ऑनलाइन परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले छात्रों की याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी हुई थी। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के नाम पर कुछ छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए ज्यादा समय दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को क्लैट-2018 के परिणामों को जारी करने के आदेश दिए थे, क्योंकि अदालत ने शिकायतों की जांच के लिए जीआरसी को ज्यादा समय दिया था।

मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।

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