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NEET 2018 परीक्षा में उम्र को लेकर दाखिल की गई याचिका को SC ने किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों द्वारा नीट परीक्षा में आयु को लेकर दाखिल की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

Updated on: 23 Feb 2018, 03:02 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज छात्रों द्वारा नीट (NEET) परीक्षा में आयु को लेकर दाखिल की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। मेडिकल उम्मीदवारों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निर्णय को चुनौती दी थी कि NEET में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 25 से अधिक आयु सीमा को तय किया जाये। 

सीबीएसई ने मेडिकल में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष जबकि आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 30 वर्ष तय की है।

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इस साल 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र-छात्राएं एमबीबीएस और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए NEET 2018 की प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकेंगे।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र-छात्राएं के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ सामान्य श्रेणी के लिए 25 वर्ष में ऊपरी आयु सीमा लागू की गई है।

NEET परीक्षा में 6 मई 2018 तक 25 साल की आयु तक हो जाने वाले छात्र-छात्राएं परीक्षा देने योग्य है।

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