सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए किया 5 लाख रुपये के बीमा कवर का ऐलान, मिलेंगे ये फायदे
One Stop Centre Scheme: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे हफ्ते सिलसिले वार महिला उत्थान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम का मुख्य ध्यान संकट में महिलाओं की सहायता करने में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर है.
highlights
- वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिलाओं को मिली सहायता
- पीड़ित महिलाओं को मानसिक, कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी
नई दिल्ली:
One Stop Centre Scheme: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) के तहत स्थापित वन-स्टॉप सेंटरों के कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये के बीमा कवर (Insurance Cover) का ऐलान किया है. बीमा कवर के जरिए पीड़ित महिलाओं को मानसिक, कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे हफ्ते सिलसिले वार महिला उत्थान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम का मुख्य ध्यान संकट में महिलाओं की सहायता करने में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर है.
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मानसिक, कानूनी और चिकित्सा सहायता मिलेगी
मंत्रालय ने निमहंस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्ष परियोजना का शुभारंभ किया. यह परियोजना मनोसामाजिक कल्याण पर जोर देगी और इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, जिसके तहत ओएससी परामर्शदाताओं के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्भया फंड के तहत स्थापित वन-स्टॉप सेंटरों के कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की, जिससे पीड़ित महिलाओं को मानसिक, कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी.
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गौरतलब है कि साल 2020-21 में वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिलाओं ने सहायता प्रदान की है. वन स्टॉप सेंटर स्कीम के जरिए हिंसा से प्रभावित और सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए, एक छत के नीचे कई एकीकृत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें पुलिस की सुविधा, चिकित्सा और कानूनी सहायता और परामर्श और मनो-सामाजिक परामर्श 704 वन स्टॉप सेंटर या सखी के माध्यम से शामिल हैं. 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र. साथ ही टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन (181) के माध्यम से आपातकालीन व गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है. मंत्रालय के अनुसरण 24.12.2021 तक, 54 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) शामिल हैं.
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