जोधपुर जेल की पहले भी हवा खा चुके है सलमान खान, इन मामलों पर कसा कानूनी शिकंजा
काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पर कानूनी शिकंजा कस गया है।
नई दिल्ली:
काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार करते हुए पांच साल की सज़ा और दस हज़ार का जुर्माना लगाया है। आज सलमान के वकील ने जोधपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दी जिसका फैसला कल सुनाया जाएगा।
सलमान की आज की रात भी सेंट्रल जेल में गुज़रेगी। सलमान खान को चौथी बार जोधपुर जेल भेजा गया है। इससे पहले सलमान इस जेल में चिंकारा के अवैध शिकार के मामलों में 1998, 2006 और 2007 में 18 दिन बिता चुके हैं।
वह हर बार जमानत पर रिहा हुए थे। सलमान पिछले 20 साल में अन्य मामलों में भी कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ पर लेटे एक व्यक्ति को टक्कर मारकर उसकी गैर इरादतन हत्या के मामले में सलमान पांच साल सजा के ऐलान के बाद मुंबई हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं।
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दो चिंकारों की हत्या के लिए सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत एक साल जेल की सजा सुनाई गई थी। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। सलमान खान ने 26-27 सितम्बर 1998, की रात जोधपुर के भावड़ गांव के पास चिंकारा का शिकार किया। 10 मार्च, 2006 को सेशन कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी।
सलमान खान ने सितंबर 28-29 1998, की रात जोधपुर के मथानिया गांव के पास घोड़े फार्म में एक काले हिरण का शिकार किया। संरक्षित जानवर का शिकार करने के लिए सलमान खान को 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तीन दिन बाद सेशन कोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में बरी कर दिया था। उसी अदालत ने बचाव पक्ष की याचिका को 24 अगस्त 2007 को खारिज कर दिया था, सलमान खान ने 26 अगस्त, 2007 को अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया था। 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने अभिनेता को जमानत दे दी थी। आठ साल बाद 25 जुलाई 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों शिकार मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर ग्रामीण) की अदालत ने 18 जनवरी 2017 को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 27 के तहत सलमान खान को बरी कर दिया था। सलमान खान को एक लाइसेंस प्राप्त .22 राइफल और .32 रिवाल्वर रखने और हिरणों के शिकार के दौरान इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने 7 मार्च, 2017 को सेशन कोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया गया था।
20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को दोषी करार दिया और पांच साल जेल की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही दस हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सैफ अली खान, तब्बू , सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी सोनी को संदेह के लाभ में अदालत ने बरी कर दिया। 1998 से कानूनी लड़ी लड़ रहे विश्नोई समाज ने सलमान खान को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। सलमान खान ने जोधपुर सत्र अदालत में जमानत याचिका अर्ज़ी दी जिसपर अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी. सलमान खान आज की रात भी जोधपुर सेंट्रल में गुज़रेंगे। सलमान पर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और बॉलीवुड के अन्य स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कंकणी गांव के निकट एक संरक्षित वन में शिकार करने का आरोप है। सलमान खान को चौथी बार जोधपुर जेल भेजा गया है। इससे पहले सलमान इस जेल में चिंकारा के अवैध शिकार के मामलों में 1998, 2006 और 2007 में 18 दिन बिता चुके हैं। वह हर बार जमानत पर रिहा हुए थे।
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