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AIB रोस्ट केस: रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

साल 2014 में विवादित कॉमेडी शो 'एआईबी रोस्ट' में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और खूब गाली-गलौज भी की।

Updated on: 13 Mar 2018, 05:36 PM

मुंबई:

एआईबी (AIB) रोस्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने रणवीर और अर्जुन के खिलाफ दायर एफआईआर (FIR) को भी रद्द करने से मना कर दिया है। दोनों ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

ये है पूरा मामला

बता दें कि साल 2014 में विवादित कॉमेडी शो 'एआईबी रोस्ट' में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और खूब गाली-गलौज भी की। इस शो की काफी निंदा हुई थी और 14 हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

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