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मॉब लिंचिंग पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक में चलेगा केस, पीड़ित परिवार को 3 लाख का मुआवजा

बिहार सरकार मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अगर मॉब लिंचिंग मामले में किसी की हत्या होती है तो पीड़ित परिवार को तत्काल एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

Updated on: 13 Sep 2018, 09:35 PM

नई दिल्ली:

बिहार सरकार मॉब लिंचिंग(mob lynching) मामले में पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अगर मॉब लिंचिंग मामले में किसी की हत्या होती है तो पीड़ित परिवार को तत्काल एक लाख रुपए दिए जाएंगे. छानबीन के बाद 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे. यानी तीन लाख रुपए मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा दिया जाएगा.

गुरुवार यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (nitish kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई गई. इसके साथ ही मॉब लिंचिंग के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे. जिसकी सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी.

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इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब डॉक्टरों, वेटनरी डॉक्टरों और इंजीनियरों की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा और साक्षात्कार के होगी. परीक्षा में इनके द्वारा हासिल किए गये प्राप्तांकों के आधार पर ही इनकी मेधा सूची बनेगी। इसी मेधा सूची के आधार पर इनका चयन किया जाएगा.

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