logo-image

MLA अशोक सिंह हत्याकांड: पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह दोषी करार

आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है।

Updated on: 18 May 2017, 12:52 PM

highlights

  • विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, भेजे गए जेल
  • हजारीबाग कोर्ट ने सिंह को ठहराया दोषी, 23 मई को होगा सजा का ऐलान
  • अशोक की पटना में उनके घर पर 3 जुलाई 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

नई दिल्ली:

लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हजारीबाग की निचली अदालत ने सिंह को हत्या के लिए दोषी माना है। कोर्ट 23 मई को सजा का ऐलान कर सकता है।

अशोक की पटना में उनके घर पर 3 जुलाई 1995 को गोली मारकर मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में अशोक से मिलने आए अनिल कुमार सिंह की भी मौत हो गई थी।जिसके बाद प्रभुनाथ सिंह समेत कई अन्य पर हत्या का आरोप लगा था।

1997 में पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर केस को पटना से झारखंड के हजारीबाग ट्रांसफर कर दिया गया था।

प्रभुनाथ सिंह की पहचान बिहार के दबंग नेताओं में होती है।  वह पहली बार बिहार के महाराजगंज संसदीय सीट से साल 2004 में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के टिकट पर जीत हासिल की।

और पढ़ें: पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा, पत्थरबाज़ी

उसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ को 3,000 वोटों से हरा दिया। 2012 में वे जदयू से अलग होकर आरजेडी में शामिल हो गए।

आईपीएल 10 की हर बड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें