logo-image

2019 चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, SC/ST को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन

बिहार सरकार ने नौकरी में आरक्षण को लेकर एक बड़ा पैसला किया है। अब राज्य सरकार अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी।

Updated on: 22 Jul 2018, 09:10 AM

नई दिल्ली:

बिहार सरकार ने नौकरी में आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब राज्य सरकार अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी।

बता दें कि 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक एससी-एसटी को कानून के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण देने पर लगी रोक को हटा दिया था। अब जब तक संविधान पीठ इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले लेती राज्य सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है।

ऐसे में बिहार सरकार का यह कदम 2019 चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि उन पदोन्नतियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जो पिछले दो वर्षों के दौरान वरीयता के आधार पर दी गई है।

बता दें कि पदोन्निति में आरक्षण समाप्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अप्रैल 2016 में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 4800 जारी की थी। इसके वरीयता को आधार बनाकर पदोन्नति की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। अभी तक इसी आधार पर पदोन्नति दी जा रही थी।

और पढ़ें: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में बंदूकधारी ने किया हमला, एक महिला की मौत