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गोवा अवैध खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत से SIT फिर करेगी पूछताछ

गोवा क्राइम ब्रांच की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अवैध खनन मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को पूछताछ के लिए एक बार फिर समन भेजा है।

News Nation Bureau
| Edited By :
15 Nov 2017, 07:14:06 PM (IST)

highlights

  • कथित अवैध खनन मामले के समय दिगंबर कामत राज्य के खनन मंत्री थे
  • कामत को जांच अधिकारियों के समक्ष 21 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है

नई दिल्ली:

गोवा क्राइम ब्रांच की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अवैध खनन मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को पूछताछ के लिए एक बार फिर समन भेजा है।

इस कथित गैरकानूनी मामले के वक्त कामत राज्य के खनन मंत्री थे, जिनसे इस मामले में पहले भी क्राइम ब्रांच के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है।

बता दें कि इस कथित करोड़ों रुपये के खनन घोटाले की जांच में एसआईटी ने राज्य के पूर्व मुख्य खनन सचिव राजीव यदुवंशी से भी पिछले सप्ताह पूछताछ की थी।

पुलिस क्राइम ब्रांच के अधीक्षक कार्तिक कश्यप ने कहा, 'दिगंबर कामत को अवैध खनन मामले में तहकीकात के लिए जांच अधिकारियों के समक्ष 21 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।'

गौरतलब है कि एसआईटी जुलाई 2013 में खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर जांच कर रही है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा गठित जस्टिस एम बी शाह आयोग के साथ-साथ कई समितियों ने अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ अपराध को तय करने की मांग की गई थी।

क्राइम ब्रांच ने अगस्त 2013 में शाह आयोग और कई अन्य समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दर्ज नामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

इसमें खनन कंपनियों के अधिकारियों के अलावा दिगंबर कामत, खनन और भूविज्ञान विभाग के पूर्व निदेशक अरविंद लोयंकर और विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों के नाम दर्ज किए गए थे।

आईपीसी की धारा 120(बी)(साजिश), 166 (किसी व्यक्ति की क्षति के उद्देश्य से सरकारी अधिकारी द्वारा कानून का उल्लंघन) भ्रष्टाचार निरोधक कानून, खनन और खनिज विकास एक्ट, खनिज संरक्षण और विकास कानून, गोवा अवैध खनन यातायात पर रोक, खनिजों के संचयन नियम 2004 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।

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